साथियों संग मिलकर कारोबारी से 33 लाख की ठगी, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, अन्य फरार
साथियों संग मिलकर कारोबारी से 33 लाख की ठगी, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, अन्य फरार
छत्तीसगढ़ संवाददाता
जशपुरनगर, 5 जुलाई। जशपुर जिले के पत्थलगांव में एक व्यापारी से 33 लाख रु. की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी फरार हैं।
पुलिस के अनुसार थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत 22 जून को प्रार्थी विकास अग्रवाल, जो कि पत्थलगांव में, मारुति राइस मिल व मारुति फ्लाई ऐश ब्रिक्स के संचालक हैं, ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी मिथलेश साहू के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को अपने साथियों बैजनाथ साहू, अंशु अग्रवाल, एवं फिरोज अंसारी के साथ मिलकर, प्रार्थी को मक्का का अच्छा दाम दिलाएंगे कहकर उसे झांसे में लिया गया व प्रार्थी से 15 मई 25 तक अलग-अलग किस्त में,38 लाख 37 हजार रु कीमत का 160 टन मक्का को ले लिया, व उक्त माल का रकम प्रार्थी को न देकर धोखाधड़ी की है। रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में आरोपी मिथलेश साहू व उनके साथियों विरुद्ध ठगी व धोखाधड़ी के लिए बीएनएस की धारा 318 (4),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार आरोपी मिथलेश साहू के द्वारा थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत भी ठगी व धोखाधड़ी का एक प्रकरण दर्ज है, जिसमें आरोपी मिथलेश साहू के द्वारा अपने साथी अंशु अग्रवाल से मिलकर ग्राम सन्ना के एक किराने दुकान संचालक संतकुमार यादव को भी झांसे में लेते हुए उससे चावल की बोरी दिलवाने के नाम पर 80 हजार रु ले लिया गया था, और संत कुमार के पास चावल बोरी न भिजवाकर उसके साथ ठगी किए थे। प्रार्थी संतकुमार यादव की रिपोर्ट पर थाना सन्ना में भी बीएनएस की धारा 318 (4),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
जशपुरनगर, 5 जुलाई। जशपुर जिले के पत्थलगांव में एक व्यापारी से 33 लाख रु. की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी फरार हैं।
पुलिस के अनुसार थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत 22 जून को प्रार्थी विकास अग्रवाल, जो कि पत्थलगांव में, मारुति राइस मिल व मारुति फ्लाई ऐश ब्रिक्स के संचालक हैं, ने थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी मिथलेश साहू के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को अपने साथियों बैजनाथ साहू, अंशु अग्रवाल, एवं फिरोज अंसारी के साथ मिलकर, प्रार्थी को मक्का का अच्छा दाम दिलाएंगे कहकर उसे झांसे में लिया गया व प्रार्थी से 15 मई 25 तक अलग-अलग किस्त में,38 लाख 37 हजार रु कीमत का 160 टन मक्का को ले लिया, व उक्त माल का रकम प्रार्थी को न देकर धोखाधड़ी की है। रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में आरोपी मिथलेश साहू व उनके साथियों विरुद्ध ठगी व धोखाधड़ी के लिए बीएनएस की धारा 318 (4),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार आरोपी मिथलेश साहू के द्वारा थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत भी ठगी व धोखाधड़ी का एक प्रकरण दर्ज है, जिसमें आरोपी मिथलेश साहू के द्वारा अपने साथी अंशु अग्रवाल से मिलकर ग्राम सन्ना के एक किराने दुकान संचालक संतकुमार यादव को भी झांसे में लेते हुए उससे चावल की बोरी दिलवाने के नाम पर 80 हजार रु ले लिया गया था, और संत कुमार के पास चावल बोरी न भिजवाकर उसके साथ ठगी किए थे। प्रार्थी संतकुमार यादव की रिपोर्ट पर थाना सन्ना में भी बीएनएस की धारा 318 (4),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।